बंगाल में जारी SIR प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एसआईआर 2026 के लिए मान्य

Bengal SIR: चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के एसआईआर के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य दस्तावेजों में से एक है।

Bengal SIR: चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य दस्तावेजों में से एक है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को भेजे गए एक पत्र में, आयोग ने पूर्व के पत्राचार का हवाला दिया और कहा कि 27 अक्टूबर, 2025 को जारी एसआईआर दिशानिर्देशों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

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चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के दो नवंबर, 1999 के पत्र और बाद उसके सिलसिले में जारी किए गए आदेशों के अनुसार जारी किए जाते हैं। उसने स्पष्ट किया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत सक्षम वैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) केवल उन्हीं स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को स्वीकार करेंगे जो अधिकृत प्रशासन द्वारा जारी किए गए हों।

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