Pawan Khera: सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, तेलंगाना HC के ट्रांजिट बेल के फैसले पर लगाई रोक, क्या-क्या कहा?

Pawan Khera Case: असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि FIR असम में हुई है, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने कैसे अग्रिम जमानत दे दी।

Pawan Khera: सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रांजिट बेल दी थी जिस पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मामले में असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा से तीन हफ्ते मे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पवन खेड़ा अग्रिम जमानत चाहते हैं, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट जा सकते हैं।

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पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ीं

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कैसे अग्रिम जमानत दे दी?

असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि FIR असम में हुई है, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने कैसे अग्रिम जमानत दे दी। असम हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। आधार कार्ड के मुताबिक खेड़ा की पत्नी भी दिल्ली में रहती हैं। कभी-कभी वह ट्रैवल करते रहते हैं। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी होने से अधिकार क्षेत्र कैसे मिल सकता है? असम सरकार की याचिका पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने की सुनवाई की है।

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