ओडिशा सरकार पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगी। राज्य क कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने यह जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह निर्णय पुरी शहर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की व्यापक पहल के तहत लिया गया है।
जगन्नाथ मंदिर के आसपास शराब की बिक्री और मांसाहारी भोजन पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध
'न बार रहेगा और न शराब के ठेके'
हरिचंदन आबकारी मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जगन्नाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इस प्रतिबंध के दायरे में ‘बार’ भी आएंगे।’’
मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर तक नहीं बिकेंगे मांस और शराब
उन्होंने कहा, ‘‘ग्रैंड रोड पर शराब की कोई दुकान या ‘बार’ नहीं होगा। इसके अलावा, जगन्नाथ मंदिर को गुंडिचा मंदिर से जोड़ने वाली ग्रैंड रोड पर मांसाहारी पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।’’
तारीख की घोषणा नहीं
मंत्री ने हालांकि यह नहीं बताया कि यह प्रतिबंध कब से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रैंड रोड के किनारे स्थित सभी भवनों की ऊंचाई और आगे के हिस्सों में एकरूपता लाने की भी योजना बना रही है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने पहले आवास एवं शहरी विकास विभाग से मंदिर के आसपास की इमारतों के लिए एक समान वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए मानदंड तैयार करने का आग्रह किया था।
