नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार की पैरवी के लिए विधि अधिकारियों की आबद्धता खत्म, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुई कार्रवाई

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 20, 2023, 06:33 PM IST

उत्तराखंड सरकार की ओर से नैनीताल हाइकोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त विधि अधिकारियों की आबद्धता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन की ओर से उक्त आशय के आज आदेश जारी कर दिए गए हैं।

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की ओर से नैनीताल हाइकोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त विधि अधिकारियों की आबद्धता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन की ओर से उक्त आशय के आज आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य गठन के बाद यह पहली बार हुआ है जबकि इतने विधि अधिकारियों की आबद्धता को एक साथ समाप्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय नैनीताल में राज्य सरकार के वादों की पैरवी को लेकर शासन स्तर से विधि अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। विगत दिनों में ऐसा देखा गया कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन वादों में राज्य सरकार से संबंधित मामलों में पैरवी कमजोर रही। इस लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई थी। अब इसी क्रम में शासन ने उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु तैनात सभी विधि अधिकरियों की आबद्धता को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने न्याय सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि अब जो भी नई नियुक्ति की जाए वह मेरिट के आधार पर की जाए।

Pushkar Singh Dhami, Nainital High Court, Government of Uttarakhand

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी

अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी या बहस किये जाने हेतु विधि अधिकारियों को, इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है।

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