पहलगाम के बाद अब दूसरे आतंकी मामले में घिरा हाफिज सईद, NIA कोर्ट ने जारी किया दूसरा गैर-जमानती वारंट

Hafiz Saeed: जम्मू की विशेष NIA अदालत ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ फिर गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में मौजूद सईद कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक आर्थिक मदद, हथियार और निर्देश पहुंचाने में कथित तौर पर शामिल है। करीब दो महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब अदालत ने उसके खिलाफ ऐसा वारंट जारी किया है।

Hafiz Saeed: जम्मू की विशेष NIA अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और घोषित आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ एक बार फिर गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों तक हथियार, पैसे और निर्देश पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है। करीब दो महीने से भी कम समय में जम्मू की NIA अदालत की ओर से हाफिज सईद के खिलाफ यह दूसरा गैर-जमानती वारंट है। NIA ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि पाकिस्तान में मौजूद हाफिज सईद कथित तौर पर कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को आर्थिक मदद, हथियार और निर्देश मुहैया करा रहा है।

Hafiz Saeed

हाफिज सईद (फाइल फोटो)

UAPA के तहत घोषित आतंकी, लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक

जांच एजेंसी के मुताबिक, हाफिज सईद UAPA के तहत घोषित आतंकी है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। एजेंसी ने यह भी कहा कि वह फिलहाल पाकिस्तान में है और गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर कानून की पकड़ से बाहर रह रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी फरार है और जांच एजेंसी सामान्य प्रक्रिया के जरिए उसकी पेशी सुनिश्चित नहीं कर पाई है। इसके बाद अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनुमति दी और इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत अमल में लाने के लिए NIA जम्मू के DIG को भेजने का निर्देश दिया।

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