Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता में शादी से संबंधित नए नियम; जान लीजिए उत्तराखंड में अब क्या बदलाव होगा

  • Compiled by: रवि वैश्य
  • Updated Feb 6, 2024, 04:42 PM IST

Uniform Civil Code Marriage Law: समान नागरिक संहिता में किए गए प्रावधानों के तहत शादी से संबंधित नए नियम के बारे में जान लें क्या-क्या बदलाव होंगे, जानें इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं।

Uniform Civil Code Marriage Law: समान नागरिक संहिता (UCC) में किए गए प्रावधानों के तहत विवाह (Marriage) से संबंधित नए नियमों के बारे में जान लें, इसके मुताबिक विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष पूरी हो और स्त्री की आयु 18 साल हो वहीं विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा।

Uniform Civil Code Marriage

समान नागरिक संहिता में शादी से संबंधित नए नियम

इस संहिता में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है वहीं इस संहिता में विवाह के उपरांत वैवाहिक दंपतियों में से कोई भी यदि बिना दूसरे को सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा।

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