National Herald Case: सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई स्थगित, जानें कोर्ट ने क्या कहा

National Herald Case: दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए इसके लिए 21 और 22 मई की नयी तारीख निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इस मामले से संबंधित कार्यवाही में शिकायतकर्ता हैं, ने अपनी उपस्थिति का उल्लेख किया है तथा कहा है कि वर्तमान शिकायत और दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

National Herald Case: दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए इसके लिए 21 और 22 मई की नयी तारीख निर्धारित की है। अदालत ने दो मई को इस मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि क्योंकि नोटिस कथित तौर पर प्रस्तावित आरोपी 4 (सैम पित्रोदा) को वैकल्पिक ईमेल आईडी पर आज ही दिया गया है, इसलिए यह उचित है कि दलीलें सुनवाई की अगली तारीख पर सुनी जाएं। न्यायाधीश ने सुनवाई की तिथि 21 और 22 मई निर्धारित की।

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सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई स्थगित

सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार- कोर्ट

अदालत ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इस मामले से संबंधित कार्यवाही में शिकायतकर्ता हैं, ने अपनी उपस्थिति का उल्लेख किया है तथा कहा है कि वर्तमान शिकायत और दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत ने गत शुक्रवार को इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। इसने कांग्रेस नेता पित्रोदा और सुमन दुबे, तथा यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मामले में आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं 3 (धनशोधन) और 4 (धनशोधन के लिए दंड) के तहत दायर किया गया था। हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।

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