Mumbai Train Blasts: मुंबई ट्रेन विस्फोट केस में चार लोगों को अमरावती जेल से किया गया रिहा

सूत्रों ने अन्य तीन की पहचान तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद मजीद शफी और ज़मीर अहमद लतीफुर रहमान शेख के रूप में की है। ये चारों 2015 से अमरावती जेल में थे।

मुंबई की कई ट्रेन में 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार विस्फोट मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए 12 लोगों में से चार को सोमवार शाम अमरावती केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया।उनमें से एक सुहैल शेख ने कहा कि वह बेकसूर था और उसे न्यायपालिका एवं सरकार पर पूरा भरोसा था।

Mumbai Train Blasts

मुंबई ट्रेन विस्फोट (फाइल फोटो)

सुहैल शेख ने कहा, 'लगभग 19-20 साल (जेल में) बिताने के बाद आज हम रिहा हो रहे हैं। हमें हुकूमत (सरकार) और अदालत पर पूरा भरोसा है एवं इसी भरोसे ने हमारे लिए काम किया। इस मामले से हमारा कोई लेना-देना नहीं था। हमें सत्र अदालत से ही रिहा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें उच्च न्यायालय ने रिहा कर दिया है। हम हुकूमत, न्यायाधीशों और हमारे लिए लड़ने वाले वकीलों की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं।'

End of Feed