सावधान! अगर शराब पीकर चलाई गाड़ी...तो उठानी पड़ेगी झाड़ू; जुर्माना नहीं करनी होगी साफ-सफाई

तेलंगाना के मंचिरयाला जिले में कोर्ट का अनोखा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी शख्स शराब पीकर गाड़ी चलाते पाया गया तो पहले की तरह उससे जुर्माना नहीं वसूला जाएगा बल्कि, संबंधित व्यक्ति से अस्पताल में साफ-सफाई करवा कर उससे गलती न करने की नसीहत दी जाएगी।

तेलंगाना: राज्य के मंचरियाला जिला कोर्ट ने सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ यानी ड्रिंक्स एंड ड्राइव करने वालों के लिए विशेष तरह का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी शख्स शराब पीकर गाड़ी चलाते पाया गया तो उससे पहले की तरह जुर्माना नहीं वसूला जाएगा बल्कि, संबंधित व्यक्ति से अस्पताल में साफ-सफाई करवाई जाएगी। अभी तक ऐसी स्थिति में पकड़े जाने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाता था और वाहन जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ यह अनोखा फैसला सुनाकर सभी चौंका दिया है।

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तेलंगाना में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले करेंगे साफ-सफाई

स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह शाम करेंगे साफ-सफाई

मंचरियाला जिले के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश उपनिषदवी ने 24 लोगों को माता शिशु आरोग्य केंद्र की सफाई करने का आदेश दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने खुलासा किया है कि न्यायाधीश उपनिषदवी के फैसले के बाद भी आज से एक सप्ताह तक नशा करने वालों के लिए स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से शाम तक सफाई करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ नियमों के बावजूद कई लोगों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह महसूस करने की सलाह दी जाती है कि खुद के साथ-साथ दूसरे भी मजबूत हो रहे हैं।

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