2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार, हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को किया है बरी

सोमवार को हाई कोर्ट ने जांच में गंभीर खामियां गिनाते हुए 12 लोगों को बरी कर दिया, जिनमें से कई 19 साल जेल में बिता चुके थे। ट्रेन विस्फोट मामले के एक आरोपी कमाल अहमद अंसारी की 2021 में मृत्यु हो गई।

2006 Mumbai Serial Blasts: महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन धमाकों के लिए दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह वकीलों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे और उनकी सरकार शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं पूरे आदेश का अध्ययन करूंगा। मैंने वकीलों से चर्चा की है और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

2006 Mumbai Train blast

2006 मुंबई ट्रेन धमाके में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी राज्य सरकार (PTI)

सिलसिलेवार बम धमाकों में 189 लोग मारे गए थे

11 जुलाई, 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 189 लोग मारे गए थे। इन धमाकों में 2008 के आतंकवादी हमलों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 900 लोग घायल हुए थे, जो भारत के अब तक के सबसे भीषण हमलों में से एक है। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने इस मामले में तेरह लोगों को गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय अदालत ने 2015 में एक को छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहराया था।

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