महाराष्ट्र एफडीए ने पुणे में सिप्ला के वेयरहाउस का ड्रग लाइसेंस किया रद्द, कंपनी ने फैसले को बताया निराशाजनक

महाराष्ट्र एफडीए ने कथित पैकेजिंग, स्टोरेज और रिकॉर्ड संबंधी अनियमितताओं के चलते पुणे के वडकी स्थित सिप्ला वेयरहाउस का दवा बिक्री व वितरण लाइसेंस रद्द कर दिया।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे के वडकी स्थित Cipla Pharma & Life Sciences के C&F वेयरहाउस के दवा बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। FDA ने यह कार्रवाई दवाओं की पैकेजिंग, स्टोरेज और रिकॉर्ड-कीपिंग में कथित अनियमितताओं को लेकर की है।

सिप्ला के वेयरहाउस में दवा बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द।

सिप्ला के वेयरहाउस में दवा बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द।

एफडीए के अनुसार, कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद नए सिरे से पूरी प्रक्रिया के तहत की गई। 4 सितंबर को कंपनी को संशोधित कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसके जवाब में Cipla ने 11 सितंबर को अपना पक्ष रखा और 21 सितंबर को व्यक्तिगत सुनवाई हुई।

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