मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई, जिम्मेदार अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस

Madani Masjid Kushinagar : मस्जिद गिराए जाने के लिए उत्तरदायी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याचिका मे आरोप लगाया गया है कि 13 नवंबर, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने दो सप्ताह में अधिकारियों से जवाब देने को कहा है।

Madani Masjid : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं होगी।

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जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन का दावा

दरअसल, मस्जिद गिराए जाने के लिए उत्तरदायी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याचिका मे आरोप लगाया गया है कि 13 नवंबर, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है। नवंबर 24 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

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