LPG सिलेंडर को लेकर नया नियम: दिल्ली में गोदाम से बिक्री पर पूरी तरह रोक, 5 किलो सिलेंडर से प्रवासी मजदूरों को मिलेगी राहत

LPG Cylinders New Rule: एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में सरकार ने वितरण प्रणाली के लिए नए नियम बनाए हैं। दिल्ली में सरकार ने गोडाउन से एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगा दी है।

LPG Cylinders New Rule: दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गोदामों (गोडाउन) से सीधे एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinders) की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तेल कंपनियों ने सभी वितरकों को साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी स्थिति में गोदाम से सिलेंडर बेचना गैरकानूनी माना जाएगा।

LPG सिलेंडर  को लेकर नया नियम।

LPG सिलेंडर को लेकर नया नियम।

सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता भी बड़े स्तर पर बढ़ा दी है। ये सिलेंडर अब शहरभर की गैस एजेंसियों से आसानी से खरीदे जा सकते हैं। इसके लिए केवल वैध पहचान पत्र दिखाना होगा, पता सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से खास तौर पर प्रवासी मजदूरों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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