लोकसभा में पास हुआ नया टैक्स संशोधन बिल, जानिए आम जनता और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर

संसद के निचले सदन यानी लोकसभा ने हंगामे के बीच ‘कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026’ को बिना किसी लंबी चर्चा के पास कर दिया है। इस बिल का मुख्य मकसद देश में विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देना, विदेशी फंड मैनेजरों के लिए नियम आसान बनाना और मोबाइल-लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के निर्माण से जुड़ी कंपनियों को 2040-41 तक टैक्स में बड़ी छूट देना है।

संसद के निचले सदन यानी लोकसभा ने हंगामे के बीच ‘कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026’ को बिना किसी लंबी चर्चा के पास कर दिया है। इस बिल का मुख्य मकसद देश में विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देना, विदेशी फंड मैनेजरों के लिए नियम आसान बनाना और मोबाइल-लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के निर्माण से जुड़ी कंपनियों को 2040-41 तक टैक्स में बड़ी छूट देना है। इसके अलावा डेटा सेंटर और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई नियमों में भी ढील दी गई है।

Taxation Laws Amendment Bill 2026

लोकसभा में पास हुआ कराधान संशोधन विधेयक 2026

गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के जोरदार शोर-शराबे और नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया। विपक्षी दल गृह मंत्री से कई मुद्दों पर बयान की मांग कर रहे थे, जिसके कारण बिल पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। सदन ने सांसदों के संशोधनों और अध्यादेश को खारिज करने वाले प्रस्तावों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

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