लोकसभा में 100 साल पुराने बॉयलर एक्ट को बदलने वाले विधेयक को मिली मंजूरी, जानिए किन्हें होगा फायदा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया जिसके बाद निचले सदन में इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। चर्चा का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि इस विधेयक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और 1923 के मूल कानून में सुधार किया गया है।

Lok Sabha Passes Boiler Act: लोकसभा ने मंगलवार को बॉयलर के विनियमन, स्टीम-बॉयलर के विस्फोट के खतरे से लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा और पंजीकरण में एकरूपता प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया। बॉयलर बिल, 2024 100 साल पुराने बॉयलर अधिनियम, 1923 की जगह लेगा। इस विधेयक को पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा ने पारित किया था। इस विधेयक का उद्देश्य सात अपराधों को अपराध से मुक्त करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है, जिसे उच्च सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान भी हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि बॉयलर की मरम्मत योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए।

Lok Sabha

लोकसभा में बॉयलर एक्ट पास

पीयूष गोयल ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया जिसके बाद निचले सदन में इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। पिछले साल शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दी थी। चर्चा का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि इस विधेयक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और 1923 के मूल कानून में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि हमें गुलामी की मानसिकता से निकलना चाहिए। इसके मद्देनजर हमने मूल कानून पर अच्छी तरह विचार किया। कानून में अच्छी बातों को रखा और जहां सुधार की गुंजाइश दिखी वहां सुधार किया गया।

End of Feed