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Kolkata Doctor Case SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का किया आग्रह, 'शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर नहीं करें कार्रवाई'; जानें सुनवाई में क्या-क्या हुआ

Kolkata Doctor Case SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का किया आग्रह, 'शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर नहीं करें कार्रवाई'; जानें सुनवाई में क्या-क्या हुआ
Kolkata Doctor Case SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का किया आग्रह, 'शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर नहीं करें कार्रवाई'; जानें सुनवाई में क्या-क्या हुआ

Kolkata Doctor Rape Murder Case Hindi News, Supreme Court On Kolkata Case Updates: केंद्रीय जांच ब्यूरो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जांच पर प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है। 31 वर्षीय स्नातकोत्तर महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या ने देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। इसे लेकर बंगाल सहित कई राज्यों में अभी की डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

  • चिकित्सक बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सीबीआई ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के प्रति सहानुभूति रखता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर चिकित्सक काम नहीं करेंगे तो जन स्वास्थ्य ढांचा कैसे चल पाएगा?
  • उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सक संगठनों को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय कार्यबल सभी हितधारकों की बात सुनेगा।
  • अदालत ने कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में सीबीआई, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया।

AUG 22, 2024 14:48 IST

'डॉक्टरों को वाकई राहत मिली है'

सीनियर एडवोकेट अप्रजिता ने कहा मायलॉर्ड्स द्वारा केस लेने से डॉक्टरों को वाकई राहत मिली है। एसजी ने कहा कि यह वाकई राहत देने वाला है, और यह देश के सर्वोच्च न्यायालय से आ रहा है। एक अन्य वकील ने डॉक्टरों को कानून के माध्यम से संरक्षण देने की आवश्यकता बताई, न कि केवल शारीरिक सुरक्षा की, जैसा कि शीर्ष अदालत ने पहले आदेश दिया था।
AUG 22, 2024 14:46 IST

'वे कह रहे हैं कि एसिड बम का इस्तेमाल किया जाएगा'

सिब्बल ने कहा कि वे कह रहे हैं कि एसिड बम का इस्तेमाल किया जाएगा, विपक्ष के नेता ने यह कहा है। CJI ने जवाब में कहा कि जब हम कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को परेशान नहीं किया जाएगा, तो हमारा मतलब यह भी है कि उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। CJI ने एक वकील से कहा कि अगर आप सभी पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भरना बंद कर दें, तो सारा मीडिया ट्रायल बंद हो जाएगा।
AUG 22, 2024 14:45 IST

सीजेआई ने कहा- इसका राजनीतिकरण न करें

CJI ने कहा कि जहां तक ​​डॉक्टरों के समुदाय का सवाल है, उन्हें काम पर वापस लौटना होगा। SG ने कहा कि हमारे पास पश्चिम बंगाल के मौजूदा मंत्री का बयान है, उन्होंने कहा है कि यदि हमारे नेता के खिलाफ कुछ भी कहा गया, तो उंगलियां काट दी जाएंगी। सिब्बल ने बोला कि आपके नेता कहते हैं कि वे गोली मार देंगे! CJI ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इसका राजनीतिकरण न करें, कानून अपना काम कर रहा है। हम डॉक्टरों के कल्याण और सुरक्षा के बारे में भी चिंतित हैं, हम ऐसे दिशा-निर्देश नहीं बनाएंगे, हम प्रोटोकॉल लागू करेंगे।
AUG 22, 2024 14:43 IST

'डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए। CJI ने कहा कि डॉक्टरों की ओर से आशंका व्यक्त की गई है कि उन्हें पकड़ा जा सकता है, कुछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। हम न्यायालय के समक्ष दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा कर रहे हैं कि डॉक्टर ड्यूटी पर वापस आएंगे, यदि विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो हम निर्देश देते हैं कि उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम न उठाया जाए। अभी काम पर वापस लौटें, यदि विरोध प्रदर्शन के लिए अतीत में कोई कार्रवाई की गई है, तो हमने कहा है कि कोई बलपूर्वक कदम न उठाया जाए।
AUG 22, 2024 14:38 IST

डॉक्टरों से काम पर लौटने का SC ने किया आग्रह

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया; राज्य सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने को सुनिश्चित करें। सीजेआई ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि इस न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संस्थागतकरण के लिए कदम उठाए हैं, यह उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर काम पर लौट आएंगे, एनटीएफ की रिपोर्ट लंबित रहने तक, सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सुरक्षा उल्लंघन की किसी भी आशंका के प्रति सतर्क रहें।
AUG 22, 2024 14:35 IST

शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर नहीं करें कार्रवाई

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस न्यायालय ने राज्य को कानून में सौंपी गई ऐसी वैध शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोका है, हालांकि, हम स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बाधा नहीं डाली जाएगी और राज्य घटना के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा।
AUG 22, 2024 14:33 IST

NTF को सुझावों के लिए पोर्टल खोलने का निर्देश

सीजेआई ने कहा कि (1) संकट कॉल सिस्टम; (2) संस्थागत एफआईआर; (3) मुआवजा संकट निधि पर सुझाव देते हैं - उपरोक्त पर एनटीएफ द्वारा विचार किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि निस्संदेह, प्रतिनिधियों के सुझावों को एनटीएफ द्वारा लिया जाना चाहिए; हम एनटीएफ द्वारा सुझावों को लिए जाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर एक पोर्टल खोलने का निर्देश देते हैं।
AUG 22, 2024 14:31 IST

शुक्रवार शाम 5 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश

सीजेआई ने कहा कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने भी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। सीजेआई ने आगे कहा कि कोलकाता पुलिस प्रदर्शन के बाद हुई तोड़फोड़ की घटना की जांच कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का अनुरोध पेश किया गया है। सीजेआई ने एसीजेएम सियालदह को कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
AUG 22, 2024 14:30 IST

सिब्बल की दलील पर क्या बोले सीजेआई

सीजेआई ने कहा कि क्या कारण है (ए) एफआईआर 14 घंटे देरी से दर्ज की गई; (बी) कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वह किसका बचाव कर रहे हैं? (सी) उन्होंने इस्तीफा देकर दूसरे कॉलेज को सौंप दिया था? सिब्बल ने जवाब दिया कि भविष्य के विरोध प्रदर्शनों को संरक्षित किया जा सकता है। एसजी ने पूछा राज्य के लिए? सिब्बल ने बोला कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
AUG 22, 2024 14:29 IST

दोबारा शुरू हुई अदालत की कार्यवाही

न्यायालय की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या मायलॉर्ड हमें सामग्री 'एयरड्रॉप' करने की अनुमति देंगे? सीजेआई ने कहा ठीक है। इसके बाद सिब्बल ने बोला कि हमने 68 मायलॉर्ड के नियमों का पूरी तरह पालन किया है। उन्होंने कहा कि हमने नियमों का पूरी तरह पालन किया है। इस पर सीजेआई ने कहा कि लेकिन यह 11:30 बजे एफआईआर दर्ज करने को उचित नहीं ठहराता, शव 9:30 बजे बरामद हुआ।
AUG 22, 2024 13:43 IST

'सीआईएसएफ को अस्पताल में होना चाहिए'

सीजेआई ने कहा कि हमारे पास वास्तविक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हम जानते हैं कि 150 ग्राम का क्या मतलब है। वकील ने कहा कि सीआईएसएफ अभी तक तैनात नहीं है। एसजी ने बोला कि पुलिस का कहना है कि सीआईएसएफ को अस्पताल में होना चाहिए, हमें लगता है कि उसे छात्रावास में होना चाहिए। अदालत ने लंच के लिए ब्रेक लिया।
AUG 22, 2024 12:57 IST

'तर्क देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग न करें'

वकील ने हस्तक्षेप करते हुए दावा किया कि पोस्टमार्टम में 150 ग्राम वीर्य का उल्लेख किया गया है, सीजेआई ने कहा कि तर्क देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग न करें, हमारे पास पीएमआर है, सोशल मीडिया पर क्या है, इसे न पढ़ें।
AUG 22, 2024 12:53 IST

IO ने क्यों कहा कि मैं रात में थाने पहुंचा और..

सीजेआई ने कहा कि तो ऐसा लगता है कि पीएमआर के समय यूडी 861 पहले ही हो चुकी थी। फिर आईओ ने ऐसा क्यों कहा कि मैं रात में थाने पहुंचा और रिकॉर्ड किया? सिब्बल ने जवाब दिया कि वह जांच के बाद थाने पहुंचे।
AUG 22, 2024 12:50 IST

'पिता ने FIR दर्ज करने की अनुमति नहीं दी'

सीजेआई ने कहा कि अगर रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में वापसी के बाद, शव को मां को दिए जाने के बाद दर्ज किया गया था। अगर पुलिस कहती है कि जीडी 861 रात में दर्ज की गई थी, तो जांच रिपोर्ट उससे पहले यूडी का उल्लेख कैसे करती है? एसजी ने बताया कि राज्य का कहना है कि पिता ने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं दी।
AUG 22, 2024 12:48 IST

'रात में पुलिस स्टेशन लौटे और FIR दर्ज की'

सीजेआई ने पढ़ते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) और पूछताछ के बाद शव मां को सौंप दिया गया, पुलिस स्टेशन लौटने के बाद यूडी केस दर्ज किया गया, सभी पुलिस वरिष्ठों को सूचित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यूडी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई और सुबह 10:10 बजे दर्ज की गई, प्राप्त होने के बाद वे रात में पुलिस स्टेशन लौटे और रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई।
AUG 22, 2024 12:46 IST

'केस डायरी में पुलिस अधिकारियों के कदम हैं'

एसजी पढ़ते हैं कि एक यूडी मामला दर्ज किया गया है- पहले जीडीई था, यह यूडी 23:30 बजे था और एफआईआर 23:45 बजे, यही घटनाक्रम है। एसजी ने कहा कि एक लड़की के साथ सबसे अमानवीय और अशोभनीय तरीके से बलात्कार किया गया है। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि जीडीई को थाने में रखा गया है, सीडी को घटनास्थल पर ले जाया गया, जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यूडी 9.8.24 को 10:30 बजे दर्ज किया गया था। सिब्बल ने इस पर कहा कि यह सही है। जस्टिस मिश्रा ने बताया कि सीडी में पुलिस अधिकारियों के कदम हैं।
AUG 22, 2024 12:44 IST

सीजेआई ने कहा- हमने केस डायरी देखी है

CJI ने कहा कि हमने केस डायरी देखी है, हम पुलिस अधिकारियों के पलों का अंदाजा लगा सकते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समय क्या था, आदि और अंत में यूडी रात 11:30 बजे दर्ज की गई। सीजेआई ने कहा कि वास्तव में यह एफआईआर से भी मेल खाता है। इसके बाद एसजी ने कहा कि लॉर्डशिप में 10:10 है? यह जीडीई (जनरल डायरी एंट्री) है।
AUG 22, 2024 12:38 IST

हाईकोर्ट में CBI को सौंप दी गई थी केस डायरी

कपिल सिब्बल ने कहा कि हम कुछ और भी बताना चाहते हैं, हम सिर्फ़ यह दिखाने के लिए जांच कर रहे हैं माय लॉर्ड। उन्होंने कहा कि जब्ती सूची में यूडी केस (अप्राकृतिक मौत) भी है, जांच में भी है, पीएमआर (पोस्टमार्टम रिपोर्ट), ये सभी दस्तावेज़ हैं। सब कुछ रात 11 बजे से पहले का है, फिर कोई कैसे दावा कर सकता है, जांच शाम 4:40 बजे की है। सिब्बल ने कहा कि ट्रांसफर ऑर्डर आते ही मूल सीडी (केस डायरी) सीबीआई को हाईकोर्ट में सौंप दी गई थी।
AUG 22, 2024 12:31 IST

'क्या केस डायरी में कुछ पन्ने में जोड़े गए'

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी परदीवाला की टिप्पणी। उन्होंने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पन्ने बाद में जोड़ दिए गए हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से केस डायरी की हार्ड कॉपी दिखाने को कहा। सीबीआई इस एंगल पर भी जांच करे कि क्या केस डायरी में कुछ पन्ने में जोड़े गए।
AUG 22, 2024 12:30 IST

'वे एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं'

सिब्बल ने मजिस्ट्रेट के आदेश का हवाला दिया कि इसमें केस नंबर का उल्लेख है। सिब्बल ने आगे कहा कि वे केस डायरी का हिस्सा हैं, लेकिन वे इसे पेश नहीं कर रहे हैं, मुझे यह कहते हुए खेद है कि वे (संघ) एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।