आरजी कर डॉक्टर रेप-मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय दोषी करार, 162 दिन बाद आया अदालत का फैसला

कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पिछले साल नौ अगस्त को शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप लगा था।

RG Kar Rape Muder Case: डॉक्टर के साथ बलात्कार-हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत सोमवार को संजय रॉय को सजा सुनाएगी। अदालत ने आरजी कर मामले के आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया है। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है, इस पर जज ने कहा कि उसे सोमवार को बोलने का मौका मिलेगा।

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आरजी कर डॉक्टर रेप-मर्डर केस

संजय रॉय पर जघन्य रेप-हत्या का आरोप

कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पिछले साल नौ अगस्त को शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप लगा था। इस मामले में 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी, इसके 57 दिन बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने फैसला सुनाया।

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