BJP नेता की हत्या में PFI से जुड़े 15 दोषियों को मौत की सजा, केरल की अदालत ने सुनाया फैसला

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Jan 30, 2024, 12:24 PM IST

मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

Ranjith Srinivas Murder Case: केरल की एक स्थानीय कोर्ट ने आरएसएस व बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में पीएफआई (PFI ) के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को वकील और आरएसएस नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या का दोषी पाया गया था। रंजीत की 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी।

Ranjith murder case

रंजीत श्रीनिवास हत्या मामला

इन दोषियों को फांसी की सजा

कोर्ट ने नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया था। इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।

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