सोशल मीडिया पोस्ट पर अंधाधुंध FIR पर कर्नाटक हाई कोर्ट का सख्त रुख, जारी की नई गाइडलाइंस

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अंधाधुंध एफआईआर और गिरफ्तारियों पर रोक लगाते हुए पुलिस के लिए कड़ी गाइडलाइंस जारी की हैं और एक ही घटना पर कई मामले दर्ज करने पर फटकार लगाई है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से दर्ज की जाने वाली एफआईआर पर कड़ा ऐतराज जताया है। न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना की एकल पीठ ने बेंगलुरु निवासी संदीप कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि नागरिकों को अकारण पुलिसिया कार्रवाई से बचाने के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षात्मक उपायों का सख्ती से पालन होना अनिवार्य है।

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