बाइक टैक्सी वालों के लिए खुशखबरी, हाई कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध; अब इस राज्य में शुरू हो सकती हैं सेवाएं

Karnataka Bike Taxi Service: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी पर लगा प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया, जिससे इन सेवाओं को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। ‘उबर’ ने एक बयान में कहा, ‘‘हम कर्नाटक में बाइक टैक्सी को यात्री परिवहन के वैध माध्यम के रूप में मान्यता देने के माननीय हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं।’’

Karnataka Bike Taxi Service: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी पर लगा प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया, जिससे इन सेवाओं को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि उन्हें अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है और वह इसकी समीक्षा करने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। हालांकि, उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है।

Uber Bike Taxi

बाइक टैक्सी वालों के लिए खुशखबरी

मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी थी। अब खंडपीठ ने उस आदेश को रद्द करते हुए अपील स्वीकार कर ली है। एक बार फैसले की प्रति आ जाने दीजिए, मैं इसे पढ़कर आप सभी से चर्चा करूंगा।’’ कंपनी 'उबर' ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है।

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