जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी संबंधी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, पीठ ने कही ये बात

Justice Varma Cash Row: सुप्रीम कोर्ट ने नकदी बरामदगी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

Justice Varma Cash Row: उच्चतम न्यायालय ने नकदी बरामदगी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से सोमवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ से वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने आग्रह किया कि इस मुद्दे पर यह उनकी तीसरी याचिका है और इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

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जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी संबंधी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से SC का इनकार

प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि इसे अभी खारिज कर दिया जाए? उन्होंने कहा कि इसे उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील ने कहा कि इसे खारिज करना संभव नहीं है। एक प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्मा भी यही चाहते हैं। एक प्राथमिकी और एक जांच होनी चाहिए। पीठ ने इस बात पर कड़ा संज्ञान लिया कि वकील ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वर्मा कहकर संबोधित किया था।

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