अब देनी होगी 21 बार तिरंगे को सलामी, लगाना होगा भारत माता की जय का जयकारा, पाकिस्तान का नारा लगाने वाले शख्स को मिली सजा

Jabalpur News:भारत विरोधी नारेबाजी करने वाले को हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त पर जमानत दी है। भारत में रहकर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाना भारी पड़ा। आरोपी को अब पुलिस थाने में भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। हर माह के पहले और चौथे मंगलवार को नारे लगाकर तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी।

Madhya Pradesh: भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले भोपाल के आरोपी को एमपी हाई कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की एकल पीठ ने आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान को जिन शर्तों के साथ जमानत है उसकी हर कहीं चर्चा हो रही है।

Madhya Pradesh High Court

जबलपुर हाईकोर्ट।

भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत

एमपी हाई कोर्ट ने आरोपी को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत दी है। याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत देते हुए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि वह महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में उपस्थिति दर्ज कराकर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।

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