IYC को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली, दिल्ली HC पहुंचीं यूथ कांग्रेस; पुलिस के आदेश को दी चुनौती

याचिका IYC लीगल डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन एडवोकेट रूपेश सिंह भदौरिया के जरिए दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि पुलिस को शांतिपूर्ण सभा को नियंत्रित करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की शक्ति में नहीं बदला जा सकता।

इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। IYC की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने 1 अक्टूबर 2026 के आदेश के जरिए प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया था। चिब ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

delhi hc

दिल्ली हाई कोर्ट।

याचिका IYC लीगल डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन एडवोकेट रूपेश सिंह भदौरिया के जरिए दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि पुलिस को शांतिपूर्ण सभा को नियंत्रित करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की शक्ति में नहीं बदला जा सकता। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 19(1)(b) का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी प्रदर्शन को रोकने से पहले परिस्थितियों का व्यक्तिगत और अनुपातिक आकलन किया जाना चाहिए।

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