राहुल गांधी के लिए अहम दिन, मोदी सरनेम मामले में सजा के खिलाफ अर्जी पर आएगा फैसला

  • Authored by: ललित राय
  • Updated Apr 20, 2023, 08:13 AM IST

Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने अर्जी लगाई थी। उस केस में गुरुवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच सेशंस कोर्ट फैसला सुनाने वाला है।

KEY HIGHLIGHTS
  • सेशंस कोर्ट सुनाएगा फैसला
  • राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ दी है अर्जी
  • मोदी सरनेम केस में निचली अदालत से सजायाफ्ता

Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में सूरत की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी(Rahul Gandhi) की अर्जी पर सेशंस कोर्ट(surat sessions court) फैसला सुनाने वाला है। बता दें कि उस मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने सांसदी के लिए अयोग्य माना और उनकी सांसदी खत्म कर दी। लोकसभा स्पीकर(loksabha speaker om birla) के फैसले के खिलाफ उन्होंने कहा था कि चाहे वो सांसद रहे या ना रहें तानाशाही, जुल्म के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। लोगों की आवाज को वो पहले की तरह सड़कों पर उठाते रहेंगे।

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मोदी सरनेम केस में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी

क्या है मामला

आम चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक के कोलार(modi surname issue in kolar rally) में राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। उनके बयान के खिलाफ सूरत से विधायक रहे पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई और करीब चार साल बाद इस मामले में फैसला आया। सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी के बयान को आपत्तिजनक माना और दो साल की सजा सुना दी, हालांकि फैसले को एक महीने के लिए सस्पेंड रखने का भी फैसला किया। विवाद तब शुरू हुआ जब लोकसभा सचिवालय ने दो साल की सजा को आधार बनाकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी।

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