Yusuf Pathan: सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे किया- यूसुफ पठान से हाईकोर्ट ने पूछे तीखे सवाल, TMC सांसद को लगी फटकार

Yusuf Pathan: प्लॉट आवंटन मामले में यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने पठान से पूछा कि बिना आवंटन आपने प्लॉट पर कब्जा कैसे किया।

Yusuf Pathan: भारत के पूर्व क्रिकेट और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से कड़ी फटकार लगी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को सवाल किया कि यूसुफ पठान ने राज्य सरकार द्वारा आवंटन प्रस्ताव खारिज किए जाने के बावजूद एक भी पैसा दिए बिना वडोदरा में सरकार जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी एन रे की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता उक्त संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाना देने को तैयार रहे। मूल रूप से वडोदरा के रहने वाले पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

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यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से लगी फटकार (फाइल फोटो- PTI)

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