हेमंत सोरेन को PMLA केस में राहत नहीं, रांची कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग टालने की अर्जी की खारिज

रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई टालने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने आगे की जांच लंबित होने का हवाला दिया था, जबकि ईडी ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि आगे की जांच लंबित होना न्यायिक प्रक्रिया रोकने का आधार नहीं है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े पीएमएलए मामले में सोमवार को रांची की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से मामले में चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई टालने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि, सर्वर डाउन होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं हो सकी और चार्ज फ्रेमिंग के मुद्दे पर आज सुनवाई नहीं हो पाई।

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Hemant Soren PMLA Case: चार्ज फ्रेमिंग टालने की अर्जी खारिज, अब 24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई।

बचाव पक्ष ने क्यों मांगी कार्रवाई टालने की मांग?

हेमंत सोरेन की ओर से पेश बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि मामले में आगे की जांच अभी लंबित है। ऐसे में फिलहाल चार्ज फ्रेम करने की स्थिति नहीं है। बचाव पक्ष ने इसी आधार पर चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई को टालने की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बचाव पक्ष की इस अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

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