ज्ञानवापी परिसर: 18 सितंबर से नए सिरे से होगी सुनवाई, एकल न्यायाधीश से वापस लिया गया मामला

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 12, 2023, 11:00 PM IST

Gyanvapi case: 28 अगस्त के आदेश में यह भी कहा था कि इस मामले में 12 सितंबर, 2023 से नए सिरे से सुनवाई होगी। हालांकि, उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

Gyanvapi case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश पारित कर यह बताया है कि किन कारणों से काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी जमीन के विवाद को एकल न्यायाधीश से वापस लिया गया जो 2021 से इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने यह कहते हुए इस मामले को वापस अपनी अदालत में लेने के निर्णय को न्यायोचित ठहराया कि एकल न्यायाधीश दो साल से अधिक समय से इन मामलों पर सुनवाई करते रहे, जबकि रोस्टर के मुताबिक, इस मामले में सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

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ज्ञानवापी केस

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उक्त मामले को न्यायिक औचित्य, न्यायिक अनुशासन, मामलों की सूचीबद्धता में पारदर्शिता के हित में प्रशासनिक आधार पर एकल न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में लिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने पाया कि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया दो वर्ष से अधिक समय से इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे, यद्यपि रोस्टर के मुताबिक, इस मामले में सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने 28 अगस्त को दिए अपने आदेश में यह उल्लेख भी किया कि 27 जुलाई को विवाद से जुड़े पक्षों में से एक पक्ष द्वारा एक शिकायत की गई जिसके बाद यह उनके संज्ञान में आया।

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