गुरुग्राम में 7 मजदूरों की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस

Gurugram Construction Site Accident: गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारत के हादसे में 7 मजदूरों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हादसे की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

Gurugram Construction Site Accident: गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारत हादसे में 7 मजदूरों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और हरियाणा सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने निर्माण श्रमिकों से जुड़े संगठन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की।

Gurugram Construction Site Accident

7 मजदूरों की मौत पर स्वतंत्र जांच की मांग (फोटो- PTI)

सीजेआई का सुझाव- लाइसेंस की शर्त बने मजदूरों के लिए विशेष कोष

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि निर्माण कंपनियों को लाइसेंस जारी करने की शर्त के तौर पर निर्माण मजदूरों के लिए एक अलग विशेष कोष बनाने का प्रावधान किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि बिल्डरों को अलग-अलग तरह के कोष में पैसा जमा करना होता है। ऐसे में निर्माण मजदूरों के लिए भी अलग कोष क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसे निर्माण कंपनी को लाइसेंस देने की अनिवार्य शर्त बनाया जा सकता है।

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