गुजरात विधानसभा में UCC विधेयक पारित; लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य, कांग्रेस-आप ने किया विरोध

सत्ताधारी भाजपा ने आदिवासियों को छूट देने वाले इस विधेयक को समानता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जबकि कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और मुस्लिम विरोधी बताया।

Gujarat assembly passes UCC Bill- सात घंटे से अधिक चली लंबी बहस के बाद गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है। विधेयक में बल, दबाव या धोखाधड़ी से किए गए विवाहों के लिए 7 साल की कैद का प्रावधान है और साथ ही बहुविवाह पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा, यह विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।

Gujarat UCC

गुजरात विधानसभा में UCC बिल पास

इसे लेकर गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट किया, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विधानसभा में यूसीसी पारित कर दिया है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

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