सरकार ने नागरिकता नियम 2009 में किया संशोधन, अब CAA आवेदकों को 15 दिन में जमा करना होगा पासपोर्ट

मंत्रालय ने बताया है कि नागरिकता नियम,2009 में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। इसके तहत आवेदक के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी किया गया कोई वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने नागरिकता नियम,2009 में व्यापक संशोधन किया है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि नागरिकता नियम,2009 के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों को अब अपने मूल देश से जारी स्वयं के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणापत्र देना होगा।

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पासफोर्ट (फोटो-Istock)

सोमवार को जारी इस अधिसूचना में मंत्रालय ने बताया है कि नागरिकता नियम,2009 में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। इसके तहत आवेदक के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी किया गया कोई वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए।

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