New Delhi : भारत सरकार ने आईटी नियमों (IT Rules) में बदलाव किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, Twitter, Facebook, You Tube और Instagram जैसे सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स को भारत को भारत की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए तीन महीने के अंदर ही अपीलीय पैनल गठित करेगी। ये पैनल मेटा (Meta) और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी।
केंद्र ने IT नियमों की किया बदलाव बदले नियम, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होंगे लागू
क्या हैं नए नए नियम
नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 72 घंटों के भीतर विवादास्पद सामग्री भी हटानी होगी। अपीलीय पैनल का मकसद यूजर्स को शिकायत करने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करना है। अगर किसी यूजर को ब्लॉक कर दिया गया है या उसके कंटेंट को रोका गया है तो इसे लेकर वह यूजर शिकायत अपीलीय समिति में गुहार लगा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम-2022 के लागू होने की तिथि से तीन महीने के भीतर अधिसूचना के माध्यम से एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी।Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India releases the Information Technology (Interm… t.co/0iTrZnZf6k
— ANI (@ANI) Oct 28, 2022
