डिजिटल अरेस्ट और AI डीपफेक पर सख्त कानून लाने की तैयारी, संसद में जल्द आ सकता है नया बिल

केंद्र सरकार डिजिटल अरेस्ट और AI डीपफेक को अलग अपराध घोषित करने के लिए नया कानून ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून इन अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते। सरकार ने संसद के मौजूदा सत्र में बिल लाने के संकेत दिए हैं।

केंद्र सरकार देश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों 'डिजिटल अरेस्ट' और एआई-जनरेटेड 'डीपफेक' (AI Deepfake) पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार संसद के चालू सत्र में एक नया विधेयक (Bill) ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन मुद्दों के लिए खास अपराध तय करने को कहा है। जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाने के संकेत दिए हैं।

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सांकेतिक फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मौजूदा आपराधिक कानूनों में डिजिटल अरेस्ट और AI डीपफेक जैसे नए साइबर अपराधों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में इन्हें अलग अपराध के रूप में कानून में शामिल करने की जरूरत है।

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