गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: लुथरा ब्रदर्स को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट का जमानत रद्द करने का फैसला बरकरार

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और अजय गुप्ता की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने तीनों को दो सप्ताह के भीतर अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

Goa nightclub fire: सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के चर्चित नाइटक्लब अग्निकांड मामले में तीन मालिकों की जमानत रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस हादसे में दिसंबर 2025 में 25 लोगों की मौत हुई थी। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लब के तीन सह-मालिकों को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोपियों की जमानत रद्द कर दी गई थी।

Goa Club fire

गोवा नाइटक्लब आग मामले में आरोपियों को झटका

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और अजय गुप्ता की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने तीनों को दो सप्ताह के भीतर अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

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