गोवा नाइटक्लब मामला: 4150 पन्नों की चार्जशीट, 300 गवाह, 25 मौतें… फिर भी जिम्मेदार कौन? मालिक को मिल गई जमानत

गोवा की अदालत ने 'बर्च बाय रोमियो लेन'नाइटक्लब के मालिकों में से एक अजय गुप्ता को सोमवार को जमानत दे दी। उन्हें पिछले साल दिसंबर में नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद गिरफ्तार किया गया था।

गोवा के चर्चित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में पिछले साल दिसंबर में लगी भीषण आग के मामले में अहम घटनाक्रम सामने आया है। उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित जिला न्यायालय ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए क्लब मालिकों में से एक अजय गुप्ता को सोमवार को जमानत दे दी।

Goa nightclub fire

गोवा नाइट क्लब मामला (फोटो साभार: PTI)

तीन महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी

अजय गुप्ता को करीब तीन महीने पहले नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील रोहन देसाई ने बताया कि अदालत ने गुप्ता को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। साथ ही, अदालत ने कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक, पासपोर्ट जमा करना और मामले के सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न करने का निर्देश शामिल है।

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