11 साल पहले ली थी रिश्वत, अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व मैनेजर को 4 साल की जेल, लोन देने के बदले मांगे थे 25 हजार रुपये

2015 के रिश्वतखोरी के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व मैनेजर को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रिश्वतखोरी के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ब्रांच मैनेजर को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने 2 नवंबर को आरोपी सुबोध कुमार रस्तोगी को दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Deepak Gehlawat Arrest

बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व मैनेजर को 4 साल की जेल

सीबीआई के मुताबिक, मामला साल 2015 का है। बलरामपुर के एक कारोबारी ने सोलर लाइट का कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बलरामपुर शाखा से 5 लाख रुपये का लोन लिया था। आरोप था कि लोन की पहली किस्त के तौर पर 1.25 लाख रुपये जारी करते समय तत्कालीन ब्रांच मैनेजर सुबोध कुमार रस्तोगी ने सीए चार्ज, स्टांप पेपर और फाइल चार्ज के नाम पर कारोबारी से करीब 25 हजार रुपये ले लिए थे।

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