'मतदान केंद्रों के फुटेज केवल हाईकोर्ट के साथ शेयर किए जा सकते हैं', बोले CJI ज्ञानेश कुमार

चुनाव संचालन नियमों के अनुसार, फॉर्म 17ए, जिसमें मतदान केंद्र पर मतदान करने वाले मतदाताओं के नाम होते हैं, उन्हें अदालतों के अलावा किसी और के साथ साझा नहीं किया जाता है।

'मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज केवल उच्च न्यायालयों के साथ साझा किए जा सकते हैं।' उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनता के साथ साझा करना मतदाताओं की निजता का उल्लंघन है। कुमार का कहना था कि मतदान की वेबकास्टिंग फुटेज फॉर्म 17ए के समान है, जिसे उन मतदाताओं की पहचान की सुरक्षा के लिए राजनीतिक दलों के साथ साझा नहीं किया जाता है जिन्होंने मतदान किया।

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (फाइल फोटो:canva)

बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कुमार ने कहा कि ऐसे फुटेज संबंधित उच्च न्यायालय के साथ साझा किए जाते हैं जहां किसी विशेष चुनाव के परिणाम के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की जाती है।

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