ED Director Tenure: प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्ट संजय मिश्रा और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध बताया है। हालांकि, संजय मिश्रा 31 जुलाई तक इस पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने 31 जुलाई के बाद केंद्र के नए डॉयरेक्टर की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईडी निदेशक कौन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है
वहीं इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईडी निदेशक कौन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ईडी अपना काम करती रहेगी। गौर हो कि इसपर विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से इस फैसले को सरकार के चेहरे पर तमाचा बताया जा रहा है।
शाह ने ट्वीट में कहा कि ईडी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं। संसद द्वारा बनाए गए सीवीसी कानून को बरकरार रखा गया है। ईडी उन लोगों पर प्रहार करेगा जो भ्रष्ट हैं और कानून के गलत पक्ष पर कायम हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटा दिया है। पहले उन्हें सेवा विस्तार के तहत 18 नवंबर को रिटायर होना था। हालांकि, अब वह 31 जुलाई तक ही इस पद पर बने रहेंगे। अता दें, केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया था। हालांकि कोर्ट ने CVC और DSPE एक्ट में किये गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इन संशोधन के जरिये CBI और ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
