COVID-19 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले चिकित्सक PMGKY के तहत बीमा के हकदार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले चिकित्सकों के परिवार 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 50 लाख रुपये के बीमा कवरेज के हकदार हैं।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले चिकित्सकों के परिवार 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत 50 लाख रुपये के बीमा कवरेज के हकदार हैं। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि निजी चिकित्सक सरकार की बीमा योजना के तहत कवरेज के हकदार नहीं हैं।

SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा, 'चिकित्सकों की सेवाओं की आवश्यकता है और यह अधिनियम के प्रावधानों, महाराष्ट्र कोविड-19 रोकथाम एवं नियंत्रण विनियम 2020, नवी मुंबई नगर निगम के 31 मार्च 2020 के आदेश, पीएमजीकेवाई पैकेज योजना, पीएमजीकेवाई नीति के स्पष्टीकरण और जारी किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है।'

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