Delhi vs Centre: दिल्ली के IAS अधिकारियों पर नियंत्रण संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली के अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होगा। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और भूमि से जुड़े मामलों के अलावा अन्य मामलों पर दिल्ली सरकार निर्णय ले सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली के एलजी को एक चुनी हुई सरकार की सलाह को मानना होगा।
अरविंद केजरीवाल
हालांकि, इस फैसले के अगले ही दिन यानी शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उपराज्यपाल अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने दे रहे हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार ने तुरंत सुनवाई की मांग की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट मामले में अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।
