CJP प्रवक्ता सौरव दास का पता सार्वजनिक करना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने अभिजीत मित्रा समेत कई को भेजा समन

दिल्ली हाई कोर्ट ने कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा और अन्य लोगों को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सौरव दास द्वारा दायर प्राइवेसी (निजता) के मामले में समन भेजा है। सौरव दास ने आरोप लगाया है कि उनकी रिहायशी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा और अन्य प्रतिवादियों को समन जारी किया। यह समन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास द्वारा दायर एक मामले में जारी किया गया है। दास ने आरोप लगाया है कि उनकी रिहायशी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई, जिससे उनकी प्राइवेसी, सम्मान और सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

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CJP प्रवक्ता सौरव दास (फाइल फोटो)

दास ने अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के साथ-साथ प्राइवेसी अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए हर्जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में अय्यर मित्रा के साथ-साथ कई लॉ पोर्टल और मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिवादी बनाया गया है।

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