JNU बर्खास्ती मामले में राहत! यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कार्रवाई से सांसद बिमोल अकोइजाम को दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे

इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अकोइजम, JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर थे। 11 छात्राओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच के बाद, विश्वविद्यालय ने 9 अक्टूबर को उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसके तहत कांग्रेस सांसद और प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। कोर्ट के इस कदम से उन्हें बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अनूप भंभानी ने अकोइजम की याचिका पर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। अकोइजम ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी है और अब इस मामले की सुनवाई जनवरी में होगी।

bimol akoijam

सांसद बिमोल अकोइजाम

इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अकोइजम, JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर थे। 11 छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराए जाने के बाद, यूनिवर्सिटी ने जांच के आधार पर 9 अक्टूबर को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

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