अरविंद केजरीवाल को झटका, दिल्ली HC ने सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगाई रोक

Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

Arvind Kejriwal

बता दें, आबकारी नीति मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी। अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए जमानत का विरोध किया और इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी।

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