Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
बता दें, आबकारी नीति मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी। अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए जमानत का विरोध किया और इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी।
तो आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल?
निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आने वाले थे। इसके लिए आम आदमी पार्टी की ओर से सारी तैयारियां भी कर ली गई थीं। हालांकि, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी हाईकोर्ट में इस मामले की जबतक सुनवाई चलेगी अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा।
ईडी ने हाईकोर्ट में क्या दलील दी?
ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश पर रोक की मांग की। ED ने कहा उन्हें बहस का पूरा समय नहीं मिला और अभी तक अदालत के आदेश की कॉपी भी नही मिली हैं। ईडी ने कहा, हमको बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया, हमारी बात पूरी नहीं होने दी गयी। इस मामले में विस्तृत बहस की जरूरत थी, हमें लिखित जवाब दाखिल करने का भी दो दिनों का समय नहीं दिया गया।
