क्या इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत मिलेगी? हाईकोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

Delhi High Court on Rashid Engineer's plea: संसद सत्र में हिस्सा लेने के अनुरोध वाली इंजीनियर रशीद की याचिका पर अदालत ने एनआईए से जवाब मांगा है। जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर अपना रुख बताने को कहा। रशीद आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।

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इंजीनियर रशीद की अपील पर कोर्ट ने एनआईए को जारी किया नोटिस

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने अधीनस्थ अदालत के उस आदेश के खिलाफ रशीद की अपील पर एनआईए को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अभिरक्षा पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने मामले को 18 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, 'नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर कोई आपत्ति हो तो उसे सोमवार को इस अदालत के समक्ष रखा जाए।'

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