Building Collapse: 'हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, MCD और DU भी इसकी जिम्मेदार', दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

Delhi Building Collapse: दिल्ली में पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ PG और हॉस्टल मालिकों की नहीं, बल्कि संबंधित अथॉरिटीज की भी है।

Delhi Building Collapse: दिल्ली में सत्य निकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढहने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल इमारत मालिक ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि दिल्ली नगर निगम (MCD)और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की भी जिम्मेदारी बनती है। इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सत्य निकेतन हादसे पर सुनवाई।

दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सत्य निकेतन हादसे पर सुनवाई। (फोटो- pti)

कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर अथॉरिटीज को कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पता होता और वे उसका पालन करतीं, तो इस तरह की घटनाओं को शायद टाला जा सकता था।

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