हरदीप सिंह पुरी की बेटी को एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री हटाई जाए- दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगाई।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को दिल्ली हाईकोर्ट से एप्स्टीन फाइल्स मामले में बड़ी राहत मिली है। एप्स्टीन फाइल्स में हिमायनी पुरी के नाम होने के दावे किए जा रहे थे, जिसके बाद हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसपर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफ्री एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।

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एपस्टीन फाइल्स केस में हरदीप सिंह पुरी की बेटी को कोर्ट से बड़ी राहत

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