'गिरफ्तारी की जरूरत नहीं...' बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Puja Khedkar: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से राहत दी है। अदालत ने 21 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें, IAS पूजा खेडकर को UPSC ने बर्खास्त करते हुए भविष्य में उनके एग्जाम देने पर रोक लगा दी थी।

Puja Khedkar: दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। बात दें, 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए भविष्य में उनके परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी थी।

IAS Pooja Khedkar

उल्लेखनीय है कि पूजा खेडकर पर ओबीसी आरक्षण और दिव्यांगता कोटे का सहारा लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में सभी कागजात भी फर्जी तरीके से बनवाए थे। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

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