SIR में वोटर लिस्ट से नाम कटा तो क्या करें? दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया रास्ता, Form 6 भरने का दिया विकल्प

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब SIR के दौरान गणना फॉर्म भरे जा रहे थे, तब वे अपना फॉर्म नहीं भर पाए। इसकी वजह यह थी कि वे अपने पुराने पते से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद मतदाता सूची से उनके नाम हट गए।

टदिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने के मामले में याचिकाकर्ताओं को फॉर्म 6 भरने का विकल्प दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहें तो फॉर्म 6 भर सकते हैं और चुनाव आयोग इसे कानून के मुताबिक प्रोसेस करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि Form 6 भरने पर गलत घोषणा देने के आरोप में कार्रवाई होने की आशंका गलत है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी।

Form 6

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार- AI)

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अदिति चौधरी की बेंच ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता नीलोत्पल दत्ता और एक अन्य व्यक्ति ने चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसके तहत दिल्ली में SIR प्रक्रिया के दौरान छूटे लोगों को नए सिरे से नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरने को कहा गया था।

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