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खोया, पनीर, मांस और मछली के रखरखाव पर FSSAI सख्त, तय तापमान पर रखना और ढुलाई करना अनिवार्य

FSSAI के जारी एडवाइजरी में सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि सामान को खरीदने से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने के पूरे सफर में तय तापमान बनाए रखा जाए। इसमें सामान को ठंडा रखने, स्टोर करने, वितरण करने और ढुलाई के दौरान भी नियमों का पालन करना जरूरी है।

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खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को लेकर FSSAI के सख्त निर्देश

FSSAI Strict Guidelines: खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को सही तापमान पर रखने, पैक करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की हिदायत दी है। FSSAI के मुताबिक, इन खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर नहीं रखने से इनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं और ये जल्दी खराब हो सकते हैं। इससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।

FSSAI के जारी एडवाइजरी में सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि सामान को खरीदने से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने के पूरे सफर में तय तापमान बनाए रखा जाए। इसमें सामान को ठंडा रखने, स्टोर करने, वितरण करने और ढुलाई के दौरान भी नियमों का पालन करना जरूरी है।

साफ और ढके वाहनों में ही करनी होगी ढुलाई

निर्देशों के मुताबिक, खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थों को साफ, ढके हुए और स्वच्छ वाहनों में ही ले जाना होगा। इन्हें पैक करने के लिए खाद्य पदार्थों के अनुकूल सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे सामान को बोरियों या दूसरे ऐसे कवर में भरकर ले जाने से बचना होगा, जो उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

इसके अलावा, भंडारण, सामान चढ़ाने-उतारने और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों को धूल, नमी, कीटों, शारीरिक नुकसान और दूसरे खाद्य पदार्थों से होने वाले संक्रमण से बचाना होगा। कारोबारियों को सामान की खेप से जुड़े रिकॉर्ड भी रखने होंगे। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को बिल और दूसरे संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे।

नियम तोड़ने पर जब्ती और नष्ट करने की कार्रवाई

FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, भारतीय रेलवे और अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण और ढुलाई की जांच के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। निरीक्षण और परिवहन की जांच के दौरान लापरवाही मिलने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन होने पर खाद्य पदार्थों को जब्त करने और नष्ट करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। FSSAI का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना तथा लोगों को खराब या असुरक्षित भोजन से होने वाले नुकसान से बचाना है।

bhawana gupta
भावना किशोरauthor

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मूल की भावना ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIMC से 2014 में पत्रकारिता की पढ़ाई की. 12 सालों से मीडिया में काम कर रही हैं. न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, टीवी 9 भारतवर्ष और ज़ी न्यूज़, न्यूज 18 में काम करने का अनुभव. अभी Times Now में Special correspondent हैं.दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य ,रेल, कल्चरल, शिक्षा मंत्रालयों के साथ दिल्ली क्राइम ,पॉलिटिक्स और राजधानी की हर छोटी बड़ी खबरों पर खास तौर से नजर रखती हैं. लोगों से जुड़ी खबरों पर काम करने और लोगों तक सही और सटीक खबरें पहुंचाने को अपना मकसद मानती हैं।

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