'PM की विदेश यात्राओं का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर सकते', दिल्ली हाईकोर्ट ने पलटा CIC का आदेश, बताई वजह

आदेश में कहा गया, 'इन चिंताओं से अधिक महत्वपूर्ण व्यापक जनहित साबित नहीं होने की स्थिति में मांगी गई जानकारी का खुलासा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना के विमान से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से संबंधित सूचना का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा प्रधानमंत्री के जीवन और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदक यह साबित करने में विफल रहा कि इस जानकारी का खुलासा करने के लिए पर्याप्त व्यापक जनहित है।

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'PM की विदेश यात्राओं का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर सकते' (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 15 अक्टूबर को दिए आदेश में कहा, 'केवल इस तथ्य से कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सरकारी धन खर्च किया गया है, ऐसी जानकारी का खुलासा करना उचित नहीं हो जाता। इससे इन यात्राओं के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों से समझौता हो सकता है।'

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