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'PM की विदेश यात्राओं का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर सकते', दिल्ली हाईकोर्ट ने पलटा CIC का आदेश, बताई वजह

आदेश में कहा गया, 'इन चिंताओं से अधिक महत्वपूर्ण व्यापक जनहित साबित नहीं होने की स्थिति में मांगी गई जानकारी का खुलासा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।'

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'PM की विदेश यात्राओं का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर सकते' (फाइल फोटो)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना के विमान से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से संबंधित सूचना का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा प्रधानमंत्री के जीवन और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदक यह साबित करने में विफल रहा कि इस जानकारी का खुलासा करने के लिए पर्याप्त व्यापक जनहित है।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 15 अक्टूबर को दिए आदेश में कहा, 'केवल इस तथ्य से कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सरकारी धन खर्च किया गया है, ऐसी जानकारी का खुलासा करना उचित नहीं हो जाता। इससे इन यात्राओं के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों से समझौता हो सकता है।'

आदेश में कहा गया, 'इन चिंताओं से अधिक महत्वपूर्ण व्यापक जनहित साबित नहीं होने की स्थिति में मांगी गई जानकारी का खुलासा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।'उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सीआईसी के उस आदेश में खामी थी, जिसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से संबंधित ’स्पेशल फॉरेन रिटंर्स’ (एसएफआर)-2 का ब्योरा सुरक्षा कर्मियों के नाम और उनकी पहचान से जुड़ी जानकारियां हटाने के बाद सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।

ये रिकॉर्ड सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा ने मांगे थे

अदालत वायु सेना मुख्यालय के कार्मिक सेवा निदेशालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में जुलाई 2020 में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उपलब्ध और प्रासंगिक एसएफआर-2 रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। रिकॉर्ड सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा ने मांगे थे। उन्होंने सूचना का अधिकारआवेदन दायर कर एक अप्रैल 2013 से पांच जून 2018 के बीच भारतीय वायु सेना के विमानों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं से संबंधित जानकारी मांगी थी।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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